As reported by Jagaran on 13 Dec 2008
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श्रावस्ती, 12 दिसम्बर : निर्धारित तारीख पर राज्य सूचना आयोग के समक्ष उपस्थित न होने पर राज्य सूचना आयुक्त रामसरन अवस्थी ने प्रतिवादी जिलाधिकारी कार्यालय श्रावस्ती एवं जन सूचनाधिकारी उपजिलाधिकारी भिनगा श्रावस्ती को कड़ी फटकार लगाई।
आयोग के समक्ष जन सूचना अधिकारी की उपस्थिति के बजाए वरिष्ठ लिपिक की उपस्थिति देख आयुक्त ने कहा कि क्यों न उनके खिलाफ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाए। प्रकरण में भिनगा नगर निवासी विनोद कुमार ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष उपस्थित होकर यह आरोप लगाया था कि उनके द्वारा लिखित सूचना मांगने के बाद भी बिन्दु-4 की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।
इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी उपजिलाधिकारी श्रावस्ती को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। परिवादी विनोद कुमार उपस्थित तो हुए लेकिन इन दोनों कार्यालयों के किसी भी अधिकारी के खुद उपस्थित होने के बजाए एक वरिष्ठ लिपिक को भेज दिया गया जिस पर आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि इस प्रकरण पर आगे विचारार्थ के लिए 1 जनवरी 09 की तिथि निर्धारित की जाए।

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