जनप्रतिनिधियों को सूचना का अधिकार नहीं!
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जनप्रतिनिधियों को सूचना का अधिकार नहीं!
As reported in Dainik Jagran on 29/08/11
जनप्रतिनिधियों को सूचना का अधिकार नहीं!
इलाहाबाद : जनप्रतिनिधियों को जनसूचना अधिनियम (आरटीआइ) के तहत सूचनाएं मांगने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल आम नागरिकों को हासिल है। यह कहना है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपलआइटी) के जनसूचना अधिकारी व डिप्टी रजिस्ट्रार (वित्त) आरबी सिंह का। ममफोर्डगंज के पार्षद उत्तम कुमार ने 20 जुलाई, 2011 को ट्रिपल आइटी के जनसूचना अधिकारी से आरटीआइ एक्ट के तहत सात बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी। इनमें एससी-एसटी वर्ग के रिक्त पदों का विवरण, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी समेत अन्य बिंदु शामिल रहे। पार्षद का कहना है कि उन्होंने यह सूचनाएं नियम के अनुरूप कार्य न होने के कारण मांगीं।
source:
http://in.jagran.yahoo.com/epaper/ar...19846169046344
More details can be seen here: http://in.jagran.yahoo.com/news/loca...3_6356930.html




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