As reported in Amar Ujala on 07/07/12

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उपभोक्ता फोरम ने ठोंका बीएसए पर पच्चीस हजार का जुर्माना

औरैया। जन सूचना के अधिकार के तहत परिवादी की ओर से मांगी गई सूचना समय पर न देना बीएसए का मंहगा पड़ गया है। सूचना न मिलने पर न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम की शरण में गए परिवादी को राहत देते हुए 30 दिनों में सूचना उपलब्ध कराने के साथ ही बीएसए को क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादी को 25 हजार रुपये भुगतान करने का हुक्म सुनाया है। एक अन्य मामले में आदेश का अनुपालन न होने पर फोरम ने बार काउंसिल के सचिव के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया है।