उपभोक्ता फोरम ने ठोंका बीएसए पर पच्चीस हजì
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उपभोक्ता फोरम ने ठोंका बीएसए पर पच्चीस हजì

As reported in Amar Ujala on 07/07/12
Source: Article view
उपभोक्ता फोरम ने ठोंका बीएसए पर पच्चीस हजार का जुर्माना
औरैया। जन सूचना के अधिकार के तहत परिवादी की ओर से मांगी गई सूचना समय पर न देना बीएसए का मंहगा पड़ गया है। सूचना न मिलने पर न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम की शरण में गए परिवादी को राहत देते हुए 30 दिनों में सूचना उपलब्ध कराने के साथ ही बीएसए को क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादी को 25 हजार रुपये भुगतान करने का हुक्म सुनाया है। एक अन्य मामले में आदेश का अनुपालन न होने पर फोरम ने बार काउंसिल के सचिव के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया है।




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