As reported in Dainik Jagran on 16/07/12

Source: http://in.jagran.yahoo.com/epaper/ar...45405673724656

प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक सार्वजनिक करे यूपीएससी

नई दिल्ली, प्रेट्र: दिल्ली हाई कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2010 के सभी (सफल और असफल) उम्मीदवारों के प्राप्तांक सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। दो सदस्यीय खंडपीठ ने यह फैसला एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली आयोग की याचिका को खारिज करते हुए सुनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस राजीव सहाय की पीठ ने आयोग को आठ हफ्तों के भीतर आदेश पर अमल करने को कहा है। अदालत ने कहा, परीक्षार्थी को यह हक है कि वह परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर संतुष्ट हो। चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मूल अंक, कट ऑफ मा*र्क्स और स्केलिंग पद्धति की जानकारी देना जरूरी है। नतीजों के बाद गोपनीयता बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यूपीएससी यह बताने में नाकाम रहा है कि कैसे स्केलिंग/अंक निर्धारण की प्रक्रिया के सार्वजनिक होने से परीक्षा का प्रतिस्पर्धी माहौल प्रभावित होता है।