As reported in Dainik Jagran on 21/07/12

Source: http://in.jagran.yahoo.com/epaper/ar...45887073681416

सूचना आयोग : वित्त नियंत्रक पर जुर्माना

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : सूचना का अधिकार कानून के उल्लंघन के एक मामले में राज्य सूचना आयोग यूपी एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वित्त नियंत्रक हौसिला प्रसाद वर्मा पर 25 हजार रुपये जुर्माना का आदेश दिया है। प्रतिवादी को तीन सितंबर को आयोग के समक्ष पेश होने को भी कहा गया है। सूचना आयुक्त खदीजातुल कुबरा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक डा. अखंड भारत सम्राट ने सितंबर 28 सितंबर 2010 में कारपोरेशन में हुए कम्प्यूटर खरीद व डॉक्टरों की भर्ती के संबध में वित्त नियंत्रक से सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारी चाही थी, लेकिन तय समय पर सूचना नहीं दी गई। इस पर डा.अखंड ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। आयोग ने तीन मार्च को मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी को तीन सप्ताह में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। आयोग ने इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए पांच बार तारीख दी लेकिन प्रतिवादी न तो आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ और न ही वादी को सूचना देने में कोई रूचि दिखाई। सख्ती दिखाते हुए सूचना आयुक्त ने प्रतिवादी हौसिला प्रसाद वर्मा पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। आयुक्त ने प्रतिवादी को तीन सितंबर तक आयोग के समक्ष पेश होने को कहा है।