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by , 12-08-2008 at 03:12 PM (1718 Views)
उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग से सम्बंधित जानकारी
नक़ल या कॉपी प्राप्त करने के नियम:
इसके लिए प्राप्ति रजिस्टर में अंकित रजिस्ट्रेशन/ पावती नम्बर का होना अनिवार्य है
रजिस्ट्रेशन/ पावती नम्बर प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित (दोपहर ०२:३० से ०६:०० बजे के बीच) हों और डाक अनुभाग में प्राप्ति रजिस्टर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा खोज् (टिप: जिस दिन आपने रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट भेजा हो उसके तीन दिन बाद से लेकर ४५ दिन बाद तक की तारीख में ढूँढें) कर नोट कर लें.
१. केस निर्णित है तो नक़ल अनुभाग में संपर्क करें और एक फॉर्म जो नक़ल अनुभाग द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा उसे भरकर ०.५ (पचास पैसे) रुपये का स्टांप लगाकर जमा कर दें, नक़ल अधिकतम एक सप्ताह के भीतर आपको प्राप्त हो जायेगी.
२. केस अनिर्णित है तो नक़ल अनुभाग में संपर्क करें और एक फॉर्म जो नक़ल अनुभाग द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा उसे भरकर १० (दस) रुपये का पोस्टल आर्डर व ०.५ (पचास पैसे) रुपये का स्टांप लगाकर जमा कर दें, नक़ल अधिकतम एक सप्ताह के भीतर आपको प्राप्त हो जायेगी.
३. पोस्टल आर्डर व स्टांप इंदिरा भवन के परिसर में ही आसानी से उपलब्ध हैं
विशेष:
1.स्वतः आकर हाथ से फॉर्म जमा करने पर रजिस्ट्रेशन/ पावती नम्बर तुंरत दिया जाता व आपका केस शीघृ सुनवाई के लिए लग जाता है
2. शिकायत अथवा अपील तीन (३) प्रतियों में भेजें अन्यथा विलंब हो सकता है (सामान्यतः आवेदक अपील या शिकायत दो प्रतियों में भेजता है यहाँ ऐसी अपील प्राप्त होने पर पहले फोटो कॉपी के लिए भेजा जाएगा तत् पश्चात कॉपियाँ पूर्ण हो जाने पर रजिस्टर किया जाएगा )
3. कार्यालय इंदिरा भवन के छठी मंजिल पर है व लिफ्ट सुविधा उपलब्ध है (लिफ्ट सेवा सभी के लिए उपलब्ध है)









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